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उबर रेप पीड़िता फिर से मुश्किल में पड़ी

Tue, 10 Mar 2015 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 10 Mar 2015 12:40 AM IST
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uber rape case

उबर कैब के चालक द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार महिला से लगातार तीसरे दिन फिर से बचाव पक्ष ने जिरह की। वहीं पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बार बार उसी घटना के संबंध में याद करवाकर परेशान किया जा रहा है जो उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष बंद कमरे में सुनवाई हुई। सुनवाई में पीड़ित व बचाव पक्ष के अलावा उनके वकील ही उपस्थित थे।

पीड़ित के साथ खड़े उसके पिता ने अदालत के कक्ष के बाहर संवाददाताओं से कहा, बचाव पक्ष के वकील मेरी बेटी से गैरजरूरी सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों से उसे परेशान और आहत किया जा रहा है। उसे बार-बार घटना का अनुभव कराया जा रहा है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल है।
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पीड़िता के पिता ने बचाव पक्ष के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सूत्रों ने कहा कि आरोपी शिव कुमार यादव के वकील द्वारा जिरह के दौरान पीड़िता ने न्यायाधीश से कहा कि वकील गैरजरूरी सवाल पूछ रहे हैं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और दर्दनाक घटना को फिर से अनुभव करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित से आज भी जिरह पूरी नहीं हो पाई और सुनवाई कल भी जारी रहने की संभावना है।
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इस बीच, यादव की ओर से पेश वकील डीके मिश्र ने एक अर्जी देकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई के लिए पर्याप्त समय मुहैया कराने के उददेश्य से सुबह के सत्र में मामले की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया।

पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
उबर कैब रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता समेत 13 गवाहों के बयान दोबारा दर्ज कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका पीड़िता ने दाखिल की है।

पीड़िता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश एक मायने में फिर से ट्रायल करने जैसा है। उन्होंने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। जिसके बाद पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। गत चार मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी ड्राइवर की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के फिर से बयान दर्ज कराने की गुहार लगाई गई थी। हालांकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर की याचिका खारिज कर दी थी।


दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, गत वर्ष पांच दिसंबर की रात उबर कैब के ड्राइवर शिव कुमार यादव ने गुड़गांव की एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक युवती के साथ बलात्कार किया था।

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