फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two days left for filing property tax

प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना

Mon, 30 Dec 2013 01:59 PM IST
अमर उजाला, गुड़गांव
अमर उजाला, गुड़गांव Updated Mon, 30 Dec 2013 01:59 PM IST
विज्ञापन
Two days left for filing property tax

अभी तक यदि आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराया है तो 31 दिसंबर तक जमा करा दें। इसके बाद कुल बकाया रकम का 20 प्रतिशत जुर्माना और समय के हिसाब से डेढ़ प्रतिशत ब्याज भुगतना होगा।

विज्ञापन


अभी तक महज एक तिहाई नागरिकों ने ही टैक्स जमा कराया है। रविवार को भीड़ की आशंका के चलते यहां काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

अगले दो दिन अधिक भीड़ उमड़ने की आशंका है। 10 अक्टूबर को नगर निगम ने खास छूट के साथ टैक्स जमा कराने के लिए 45 दिन निर्धारित किए थे।

अधिकांश लोगों की बेरुखी के कारण इस बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। नागरिकों को जितनी रियायत देनी थी, दे दी गई है।
विज्ञापन


नगर निगम ने पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर नागरिकों को 30 फीसदी की छूट प्रदान की है, जबकि नए (2013-14) के टैक्स पर 10 फीसदी छूट प्रदान की जा रही है।

नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर (हेडक्वार्टर) अंजू चौधरी ने कहा कि बकायादारों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इसमें कुल बकाया रकम का 20 प्रतिशत जुर्माना और समय के हिसाब से डेढ़ प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा, नगर निगम अधिनियम सेक्शन 130 के अंतर्गत विभाग को प्रॉपर्टी जब्त करने और कुर्की कर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का भी प्रावधान है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed