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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना
अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Mon, 30 Dec 2013 01:59 PM IST
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अभी तक यदि आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराया है तो 31 दिसंबर तक जमा करा दें। इसके बाद कुल बकाया रकम का 20 प्रतिशत जुर्माना और समय के हिसाब से डेढ़ प्रतिशत ब्याज भुगतना होगा।
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अभी तक महज एक तिहाई नागरिकों ने ही टैक्स जमा कराया है। रविवार को भीड़ की आशंका के चलते यहां काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है।
अगले दो दिन अधिक भीड़ उमड़ने की आशंका है। 10 अक्टूबर को नगर निगम ने खास छूट के साथ टैक्स जमा कराने के लिए 45 दिन निर्धारित किए थे।
अधिकांश लोगों की बेरुखी के कारण इस बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। नागरिकों को जितनी रियायत देनी थी, दे दी गई है।
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नगर निगम ने पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर नागरिकों को 30 फीसदी की छूट प्रदान की है, जबकि नए (2013-14) के टैक्स पर 10 फीसदी छूट प्रदान की जा रही है।
नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर (हेडक्वार्टर) अंजू चौधरी ने कहा कि बकायादारों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इसमें कुल बकाया रकम का 20 प्रतिशत जुर्माना और समय के हिसाब से डेढ़ प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा।
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इसके अलावा, नगर निगम अधिनियम सेक्शन 130 के अंतर्गत विभाग को प्रॉपर्टी जब्त करने और कुर्की कर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का भी प्रावधान है।