बंसल की जमानत पर फैसला आज, भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार नौकरशाह बीके बंसल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने बचाव पक्ष व सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
कॉरपोरेट मंत्रालय में महानिदेशक बंसल ने अंतरिम जमानत समाप्त होने पर 22 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सीबीआई ने बंसल को नौ लाख रुपये की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बंसल की याचिका पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज गुरदीप सिंह के समक्ष सोमवार को बंसल की जमानत याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को 42 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।
'अंतरिम जमानत भी मिली तो नहीं किया कोई दुरुपयोग'
इस बीच उसे अंतरिम जमानत भी मिली और उसने इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने जांच में सहयोग किया और खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया।
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है और कई गवाहों से पूछताछ होनी है।
इसके अलावा मामले में अन्य आरोपी अनुज सक्सेना की भी गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में अगर बंसल को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।