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शिक्षण संस्थानों के पास नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Tue, 02 Feb 2016 11:05 AM IST
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शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वाले के खिलाफ पुलिस कानूनी
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कार्रवाई करेगी। 18 साल से कम उम्र के किशोर को तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक
लाख रुपये जुर्माना और सात साल की सजा हो सकती है।
संशोधित जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गुड़गांव पुलिस और गैर सरकारी संस्था मिलकर काम करेगी।
इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क ने सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू के प्रयोग को रोकने के लिए बने कोटपा कानून को पुलिस प्राथमिकता के आधार पर लेगी और पूरे शहर को तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा।
इसके लिए पुलिस, एसीपी, एसएचओ स्तर पर बैठक कर इस अभियान से स्टेक होल्डर को जोड़ा जाएगा। थाना स्तर पर होने वाली क्राइम मीटिंग में सभी सदस्यों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस थाना स्तर पर जेजे एक्ट की टीम को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।
बैठक में कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) कानून के तहत शहर को तंबाकू मुक्त बनाने में इनका सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद इसका पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
संशोधित जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गुड़गांव पुलिस और गैर सरकारी संस्था मिलकर काम करेगी।
इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क ने सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू के प्रयोग को रोकने के लिए बने कोटपा कानून को पुलिस प्राथमिकता के आधार पर लेगी और पूरे शहर को तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा।
इसके लिए पुलिस, एसीपी, एसएचओ स्तर पर बैठक कर इस अभियान से स्टेक होल्डर को जोड़ा जाएगा। थाना स्तर पर होने वाली क्राइम मीटिंग में सभी सदस्यों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस थाना स्तर पर जेजे एक्ट की टीम को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।
बैठक में कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) कानून के तहत शहर को तंबाकू मुक्त बनाने में इनका सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद इसका पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।