तीस हजारी बवाल: हाईकोर्ट का आदेश, जांच पूरी होने तक दो पुलिस अधिकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में झड़प मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जब जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सुरक्षा के अनुरोध वाली दो पुलिस अधिकारियों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) और अन्य बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है।
Delhi High Court has also issued notice to All bar associations of Delhi District courts, DHCBA, Bar Council of Delhi, Bar council of India on the application of Delhi police application. Next date of hearing is 23rd December. https://t.co/pQedLhQRZI
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— ANI (@ANI) November 15, 2019
क्या है पूरा मामला
उत्तरी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार(2 नवंबर) दोपहर बाद लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हो गया। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
वकीलों की भीड़ बढ़ती देख पुलिसकर्मियों ने हवा में गोली चलाई, जो एक वकील के लग गई। इससे गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटने के साथ ही कोर्ट परिसर में खड़ी एक जिप्सी व 13 बाइकों सहित 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
पूरे मामले में एक एडीसीपी, दो एसएचओ सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। उधर, वकीलों ने अपने आठ साथियों के घायल होने की बात कही। देर शाम तक कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल रहा।