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तीस हजारी बवाल: हाईकोर्ट का आदेश, जांच पूरी होने तक दो पुलिस अधिकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

Fri, 15 Nov 2019 02:24 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 15 Nov 2019 02:24 PM IST
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tis hazari clash high court order no coercive action against the 2 police cops till probe complete
दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी अदालत में झड़प मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जब जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

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हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सुरक्षा के अनुरोध वाली दो पुलिस अधिकारियों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) और अन्य बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है।

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क्या है पूरा मामला
उत्तरी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार(2 नवंबर) दोपहर बाद लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हो गया। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।



वकीलों की भीड़ बढ़ती देख पुलिसकर्मियों ने हवा में गोली चलाई, जो एक वकील के लग गई। इससे गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटने के साथ ही कोर्ट परिसर में खड़ी एक जिप्सी व 13 बाइकों सहित 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

पूरे मामले में एक एडीसीपी, दो एसएचओ सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। उधर, वकीलों ने अपने आठ साथियों के घायल होने की बात कही। देर शाम तक कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल रहा।

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