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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Three years later, the family of the deceased woman received compensation of Rs 16.93 lakh.

Delhi NCR News: तीन साल बाद मृत महिला के परिवार को मिला 16.93 लाख का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 07:47 PM IST
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दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने 2023 में हुई एक सड़क हादसे में मृत 49 वर्षीय महिला सुमन के परिवार को 16.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर गुंजन गुप्ता ने यह फैसला एक जून को सुनाया। सुमन हरियाणा में बहादुरगढ़ की रहने वाली थीं। इस मुआवजे का दावा उनके पति और दो बेटों ने किया था।
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शिकायत के अनुसार, 26 जनवरी, 2023 को शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ने सुमन के परिवार की गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से टक्कर मार दी। इस टक्कर में उनकी गाड़ी मेट्रो के एक पिलर से जा टकराई। सुमन को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, ट्रिब्यूनल ने कहा कि जांच में साफ पता चला कि दोषी कार लापरवाही से चलाई जा रही थी। फोटोग्राफ और मैकेनिकल जांच रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि कार चालक शराब के नशे में था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था और न ही ब्लड टेस्ट, इसलिए नशे की बात साबित नहीं होती।
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ट्रिब्यूनल ने सुमन की आय हरियाणा में मैट्रिक पास मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय की। मुआवजे में आश्रितों की हानि, पति-पत्नी का संबंध, अंतिम संस्कार खर्च और संपत्ति की हानि शामिल है। ऐसे में, ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी को 16.93 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। इसमें 9 प्रतिशत सालाना ब्याज 14 अक्तूबर, 2023 से लगेगा। कुल राशि में से 12 लाख रुपये फैमिली के फायदे के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे।
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