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Delhi NCR News: एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली में बनीं तीन नई विशेष अदालतें
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राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में बनाई गईं विशेष अदालतें, अब पटियाला हाउस में नहीं होगी सुनवाई
आतंकवाद समेत एनआईए अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई अब नए कोर्ट में होगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार ने राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में तीन नई विशेष अदालतें बनाई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 22 के तहत यह फैसला लिया गया है। नए विशेष न्यायालय शुरू होने के बाद एनआईए मामलों की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के बजाय राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में होगी।
कानून, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग की सात जुलाई की अधिसूचना के मुताबकि राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर की विशेष न्यायालय संख्या 4, 5 और 6 को एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया है। इन अदालतों में एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल सभी अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। अधिसूचना के मुताबिक, 12 सितंबर 2013 से एनआईए विशेष अदालत के रूप में काम कर रही पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत नई अदालतों के संचालन शुरू होने के बाद विशेष अदालत नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती या स्थानांतरण आदेश जारी होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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आतंकवाद समेत एनआईए अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई अब नए कोर्ट में होगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार ने राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में तीन नई विशेष अदालतें बनाई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 22 के तहत यह फैसला लिया गया है। नए विशेष न्यायालय शुरू होने के बाद एनआईए मामलों की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के बजाय राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में होगी।
कानून, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग की सात जुलाई की अधिसूचना के मुताबकि राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर की विशेष न्यायालय संख्या 4, 5 और 6 को एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया है। इन अदालतों में एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल सभी अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। अधिसूचना के मुताबिक, 12 सितंबर 2013 से एनआईए विशेष अदालत के रूप में काम कर रही पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत नई अदालतों के संचालन शुरू होने के बाद विशेष अदालत नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती या स्थानांतरण आदेश जारी होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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