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लूटपाट के तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा 

Sat, 04 May 2019 01:22 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क अमर उजाला, फरीदाबाद
न्यूज डेस्क अमर उजाला, फरीदाबाद Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 04 May 2019 01:22 PM IST
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Three convicts of loot got 10 years of imprisonment in Faridabad
सांकेतिक तस्वीर

फरीदाबाद में क्रेशर जोन में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूटपाट करने के तीन आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सेक्टर चार निवासी भानू पाली क्रेशर जोन में काम करता था। 15 अक्तूबर 2017 को वह दोपहर करीब तीन बजे स्कूटर से घर जाने के लिए निकला। 
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पाली चौकी से फरीदाबाद रोड पर थोड़ा आगे चलने पर वह स्कूटर साइड में खड़ा कर पहाड़ में शौच करने चला गया। इसी दौरान जंगल से तीन चार लड़के वहां आए और भानू को पकड़कर जंगल में ले गए। वहां बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर 5000 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। 
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सूरजकुंड थाना पुलिस ने 24 अक्तूबर को मामला दर्ज कर पाली निवासी सन्नी, संदीप और नरेश उर्फ फिलौरा को गिरफ्तार कर किया। तभी से मामला अदालत में विचारधीन था। 

शुक्रवार को इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने तीनों बदमाशों को दस दस साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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