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दिल्ली पुलिस की सफाईः कैब के फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी नहीं है कंडोम रखना

Sat, 21 Sep 2019 05:16 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Sat, 21 Sep 2019 05:16 PM IST
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There is nothing mentioned in Motor Vehicles Act about condoms Say traffic officer
फर्स्ट एड में कंडोम को लेकर चालाक का बयान - फोटो : ANI

नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश में चालान से जुड़े कई अजीब मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी अजीबो-गरीब वाकया हुआ, जिसमें ऐसी तथाकथित खबरें आईं कि कैब के प्राथमिक चिकित्सा बक्से में कंडोम न होने पर कुछ ड्राइवर्स का चालान काट दिया गया।

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हालांकि दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ताज हसन ने ऐसे किसी भी आरोप को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि प्राथमिक चिकित्सा बक्से (फर्स्ट एड बॉक्स) में कंडोम रखना चाहिए या फिर यह आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आधार पर कोई भी चालान नहीं काटा गया है।
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वहीं दिल्ली के कुछ कैब चालकों का यह भी मानना है कि कंडोम का उपयोग गाड़ी के प्रेशर पाइप फटने के दौरान किया जा सकता है। इससे आप तेल और मोबीऑयल के रिसाव को रोक सकते हैं। इतना ही नहीं घायल होने की अवस्था में आप इसका उपयोग खून के रिसाव को रोकने के लिए भी कर सकते हैं।
 

 

 

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