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सस्ते फ्लैट के ड्रा में आवंटन के नियमों का उल्लंघन
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Wed, 23 Jul 2014 01:05 AM IST
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नगर निगम पार्षद व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजेंद्र त्यागी ने फिर बिल्डर प्रोजेक्ट में सस्ते फ्लैट्स की स्कीम की लॉटरी में धांधली के आरोप लगाए हैं। त्यागी ने मंगलवार को वार्ता के दौरान कहा कि ड्रा में शासन की पंजीकरण और आवंटन नियमावली का उल्लंघन हुआ है।
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जीडीए की खुद अपनी सूची के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी आवेदकों के लिए आरक्षित 139 ईडब्लूएस और 102 एलआईजी फ्लैट्स का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को किया गया है।
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आठ फ्लैट बचाकर रख लिए गए हैं। बिल्डरों और जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से घपले को अंजाम दिया गया है। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है।
त्यागी ने कहा कि जीडीए ने आवेदकों के दस्तावेजों की जांच किए बिना ही ड्रा कर दिया। 6 जनवरी 1993 को जारी शासनादेश भवन-भूखंड पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली के तहत पंजीकरण रजिस्टर बंद होने के अगले कार्यदिवस से सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद ही ड्रा करने का आदेश है।
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ईडब्लूएस में मासिक आय 6000 व एलआईजी में 12 हजार प्रतिमाह की आय निर्धारित थी, लेकिन इससे अधिक आय वालों की लॉटरी निकाली गई। बिल्डरों ने अपने मजदूरों और अधिकारियों ने अपने मातहतों के नाम पर फ्लैट निकाल लिए। जीडीए के कंप्यूटर विभाग के अधिकारियों-लिपिकों, बिल्डर ने मिलकर खेल किया।
31 तक मिल जाएगा आवेदकों को रिफंड
बिल्डर प्रोजेक्ट के सस्ते फ्लैट्स की स्कीम के असफल आवेदकों को 31 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा। जीडीए ने रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एकाउंट नंबर देेने वाले आवेदकों के खाते में और एकाउंट नंबर न देने वालों को चेक के माध्यम से रिफंड किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए 10 हजार और एलआईजी के लिए लोगों ने 20 हजार रुपये का ड्राफ्ट जमा किया था। 5000 हजार ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स के लिए 33539 आवेदन मिले थे। ड्रा में असफल 28539 आवेदकों को जीडीए होगा।
जीडीए ओएसडी डीपी सिंह ने बताया कि ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैटों के ड्रा में असफल आवेदकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चेक डाक के माध्यम से आवेदन पत्र पर लिखे पते पर भेजे जाएंगे। 31 जुलाई तक हर हाल में रिफंड दे दिया जाएगा।