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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Court dismissed the plea of BJP leader Swami

भाजपा नेता स्वामी की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Mon, 26 Dec 2016 11:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 26 Dec 2016 11:47 PM IST
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नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी को अदालत ने राहत देते हुए भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है स्वामी मौजूदा सुनवाई का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। 

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भाजपा नेता स्वामी ने इस मामले में कांग्रेस व एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के वित्तीय दस्तावेज कोर्ट में मंगाने की मांग की थी। पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने स्वामी की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें गवाहों की सूची पेश करने का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 फरवरी 2017 तय की है। 
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में छानबीन व जांच शब्द इस्तेमाल किए हैं, ऐसा लगता है उसे खुद नहीं पता जो दस्तावेज वह मंगाना चाहता है, उनमें क्या है। ऐसे हालात में यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता की अर्जी कुछ नहीं बल्कि जाल में फंसाने का एक हथकंडा है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 
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अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मांगे गए ज्यादातर दस्तावेज का संबंध आरोपों से नहीं है और आरोपों को साबित करने के लिए उनका मंगाया जाना जरूरी नहीं है। शिकायतकर्ता ने अभी तक उन गवाहों की सूची पेश नहीं की जिनकी गवाही वह करवाना चाहता है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दायर कर सोनिया गांधी व राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी व पैसे के गबन का आरोप लगाया था।


स्वामी का आरोप था कि कांग्रेस ने एजेएल 50 लाख रुपये देकर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एजेएल से 90 करोड़ की वसूली का अधिकार मिल गया। कोर्ट में अर्जी दायर कर स्वामी ने कांग्रेस द्वारा एजेएल को ऋण दिये जाने संबंधी दस्तावेज अदालत में मंगाने की मांग की थी। स्वामी का दावा था कि यह दस्तावेज उनके मामले की सुनवाई के लिये बेहद जरूरी थे।

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