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हाईकोर्ट ने पूछाः शहर जल रहा है, आखिर एफआईआर के लिए उपयुक्त समय कब आएगा

Thu, 27 Feb 2020 06:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 27 Feb 2020 06:43 AM IST
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The city is burning, when will be the appropriate time for the FIR asked delhi high court
delhi high court
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि जो जेड सुरक्षा के साथ चलते हैं और जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए ताकि वे कानून में लोगों का भरोसा जगा सकें। 
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जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम उचित समय पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तब जस्टिस एस मुरलीधर ने हैरानी जताते हुए कहा, आखिर उपयुक्त समय कब आएगा, जबकि शहर जल रहा है। जब आपके पास भड़काऊ भाषणों के कई क्लिप हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं?
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पीठ ने हिंसा में खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी की मौत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देे हुए पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए फौरन हेल्पलाइन डेस्क बनाने का निर्देश दिया और पीड़ितों के लिए निजी एंबुलेंस को भी मदद देने का निर्देश दिया। अमन समिति गठित कर उसे लोगों से बात करने के लिए भेजा जाए। पीड़ितोंके लिए दिल्ली सरकार मुआवजा सुनिश्चित करे। 
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जल्द से जल्द अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए। पीठ ने हाईकोर्ट के वकील जुबेदा बेगम को पीड़ितों और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए अदालत मित्र नियुक्त किया। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुए दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर दी थी।
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कोर्ट रूम में चलवाया कपिल मिश्रा का भड़काऊ वीडियो


दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कोर्ट रूम में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण का वीडियो चलवाया। कोर्ट ने कपिल मिश्रा के भाषण के दौरान पूछा कि कपिल के बगल में एक पुलिस अधिकारी खड़े हैं वह कौन हैं? कोर्ट ने कहा, अब हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। भड़काऊ भाषणों के वीडियो वायरल हैं। सैकड़ों लोगों ने इन्हें देखा। तब भी आप सोचते हैं कि यह एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है? पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं।

इस पर कोर्ट ने वहां मौजूद डीसीपी (क्राइम ब्रांच) राजेश देव से पूछा कि क्या आपने वीडियो देखे हैं? इस पर डीसीपी ने जवाब दिया कि उन्होंने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के दो वीडियो देखे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा का वीडियो नहीं देखा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, ऑफिस में कई सारे टीवी हैं। पुलिस अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने वीडियो नहीं देखे। हम पुलिस की कार्रवाई से हैरान हैं। इस पर मेहता ने कहा, पुलिस पिकनिक पर नहीं गई है। वे एसिड अटैक झेल रहे हैं।

आधी रात को बैठा कोर्ट, दिल्ली पुलिस की तारीफ
पीठ ने हालांकि, दिल्ली पुलिस की तारीफ भी करते हुए कहा, जब हम आधी रात में फैसला लिख रहे थे, पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी और घायलों को बचा रही थी। दरअसल, मंगलवार रात को दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई जस्टिस मुरलीधर के आवास पर हुई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मुस्तफाबाद के एक अस्पताल से एंबुलेंस को सुरक्षित रास्ता और मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया और साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की।

 दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
-जिनके रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों की जान गई है, उन्हें प्रशासन भरोसे में ले और पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि कराए।
-एक हेल्पलाइन और हेल्पडेस्क बनाया जाए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ऐसा होगा।
-एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और इनके पहुंचने में कोई बाधा न आए।
-अगर पर्याप्त आश्रयगृह नहीं हैं तो इसकी व्यवस्था की जाए।
-इन आश्रयगृहों में कंबल, दवाई, शौचालय और पानी की व्यवस्था मुस्तैद हो।
-डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करें।
-पीड़ितों  को मदद करने के लिए पर्याप्त पेशेवरों को तैनात किया जाए।

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