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Delhi NCR News: एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में टी-शर्ट डिजाइनर को अग्रिम जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में टी-शर्ट डिजाइनर उमेश चंद्र पडाला को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने 11 मार्च को यह फैसला सुनाया, जिसमें पडाला को जांच में पूरा सहयोग करने और गिरफ्तारी की स्थिति में सात दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया है। 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शनकारियों ने अपनी शर्ट उतारकर टी-शर्ट दिखाईं, जिन पर पीएम कम्प्रोमाइज्ड है और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना वाले नारे लिखे थे। इस घटना में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन पूर्व नियोजित था और इसमें प्रधानमंत्री की छवि वाली टी-शर्ट का इस्तेमाल कर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई। उमेश चंद्र पडाला पर इन टी-शर्ट को डिजाइन करने और उपलब्ध कराने का आरोप था। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रदर्शन राजनीतिक आलोचना का प्रतीकात्मक रूप था, जिसमें कोई उकसावे वाली या सांप्रदायिक सामग्री नहीं थी। जमानत की शर्तों के तहत पडाला को राज्य अपराध शाखा की जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।
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नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में टी-शर्ट डिजाइनर उमेश चंद्र पडाला को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने 11 मार्च को यह फैसला सुनाया, जिसमें पडाला को जांच में पूरा सहयोग करने और गिरफ्तारी की स्थिति में सात दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया है। 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शनकारियों ने अपनी शर्ट उतारकर टी-शर्ट दिखाईं, जिन पर पीएम कम्प्रोमाइज्ड है और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना वाले नारे लिखे थे। इस घटना में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन पूर्व नियोजित था और इसमें प्रधानमंत्री की छवि वाली टी-शर्ट का इस्तेमाल कर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई। उमेश चंद्र पडाला पर इन टी-शर्ट को डिजाइन करने और उपलब्ध कराने का आरोप था। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रदर्शन राजनीतिक आलोचना का प्रतीकात्मक रूप था, जिसमें कोई उकसावे वाली या सांप्रदायिक सामग्री नहीं थी। जमानत की शर्तों के तहत पडाला को राज्य अपराध शाखा की जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।
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