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Swati Maliwal Assault Case: तीस हजारी कोर्ट से बिभव कुमार को झटका, दूसरी जमानत याचिका भी हुई खारिज

Fri, 07 Jun 2024 08:49 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 07 Jun 2024 08:49 PM IST
सार

आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में उन्होंने दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले बिभव ने 27 मई को भी जमानत याचिका दायर की थी। 

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Swati Maliwal assault case Delhi Tis Hazari Court dismissed the regular bail plea of Bibhav Kumar
बिभव कुमार - फोटो : PTI

विस्तार

अदालत ने सीएम आवास में आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। तीस हजारी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि जमानत मिलने पर बिभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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कुमार की पहली नियमित जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 27 मई को खारिज की थी। उनकी दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया कि मालीवाल एक महिला हैं और आम आदमी पार्टी की मौजूदा सांसद हैं। वह अपनी ही राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं।

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अदालत ने कहा कि उसके आरोपों पर विचार करते हुए कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे बेरहमी से पीटा गया व आवेदक बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास के ड्राइंग रूम में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई।

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