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वायरल वीडियो पर पुलिसकर्मी ने मांगा था मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Sat, 02 Apr 2016 10:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 02 Apr 2016 10:55 AM IST
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Supreme Court's refusal to pay compensation to the viral policeman
पुलिसवाले के वायरल वीडियो की सच्चाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की उस याचिका को खारिज कर दिया है कि जिसमें उसने यह कहते हुए मुआवजे की गुहार की थी कि उसके वीडियो को गलत तरीके से सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया।

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मालूम हो कि वीडियो में सलीम पीके नामक इस कांस्टेबल को मेट्रो कोच में गिरते दिखाया था और आरोप लगाया गया था कि वह नशे की हालत में था। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि  किसी को इसके लिए दोषी ठहराया नहीं गया है और न ही मीडिया ने इसे गलत इरादे के साथ इसे प्रचारित किया है।
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पीठ ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जब किसी ने कोई गलती नहीं की है। पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है।

‘नशे में धुत दिल्ली पुलिस कर्मी दिल्ली मेट्रो में' नाम से वीडियो हुआ था वायरल

Supreme Court's refusal to pay compensation to the viral policeman
वायरल वीडियो

मालूम हो कि फेसबुक पर किसी ने सलीम के वीडियो को पोस्ट किया था और उसे ‘नशे में धुत दिल्ली पुलिस कर्मी दिल्ली मेट्रो में ’का शीर्षक दिया था। इस वीडियो केजारी होने के बाद सलीम को निलंबित कर दिया गया था।

जबकि वास्तविकता यह थी कि पर्याप्त नींद न लेने और दवाई न लेने के कारण उसकेसामने अंधेरा छा गया था। उसे वर्ष 2012 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तब से वह दवाइयां ले रहा है।

जिसके बाद सलीम को क्लीन चिट दे दी गई और उसे दोबारा बहाल कर दिया गया था। सलीम पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की सुरक्षा टीम का हिस्सा रह चुका है।

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