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सुप्रीम कोर्ट ने भी माना LG को दिल्ली का असली बॉस लेकिन केंद्र से मांगा जवाब

Fri, 09 Sep 2016 06:11 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Sep 2016 06:11 PM IST
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supreme court rejects to put stay on high court order in war of rights in delhi, seeks centre reply
एलजी नजीब जंग - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से दायर की गई छह अपीलों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब मांगा। इन अपीलों में आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एलजी नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस बताया गया गया है।

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जज एके सिकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट के चार अगस्त के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि पर सूचीबद्ध किया।
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दिल्ली सरकार की अपीलों पर जवाब देने के लिए पीठ ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते का वक्त दिया है। पीठ ने उस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के पुराने फैसलों को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का जो फैसला लिया है, उस पर रोक लगनी चाहिए।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकती है।

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