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Delhi Batla House: सुप्रीम कोर्ट से बाटला हाउस के संपत्ति मालिकों को राहत नहीं, जानें क्या बोले आप नेता

Mon, 02 Jun 2025 03:09 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 02 Jun 2025 03:09 PM IST
सार

जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को यूपी के सिंचाई विभाग ने ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। जिसके बाद संपत्ति मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 

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Supreme Court refuses to interfere with demolition notice given to property owners in Batla House
अमानतुल्लाह - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। बटला हाउस में संपत्ति के मालिक 40 निवासियों ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।

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आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि जुलाई में कोर्ट खुलने के बाद एक नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जो परिवार प्रभावित होने वाले थे, उन्हें पीएम-उदय के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है।
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आगे कहा कि यह बस्ती पिछले 40 सालों से है और अब अनधिकृत रूप से नियमित कर दी गई है। कॉलोनी पहले से ही संरक्षित है। डीडीए ने गलत तरीके से पिक एंड चूज का तरीका अपनाया है और गलत रिपोर्ट दी है।
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