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सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक बिल्डर्स को झटका, 8 हफ्ते में अदा करें बायर्स के 15.5 करोड़

Mon, 08 May 2017 04:37 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 08 May 2017 04:37 PM IST
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Supreme Court orders distribution of Rs 15.50 crores on a pro-rata basis to home buyers
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को सोमवार को एक और झटका देते हुए आठ हफ्ते के अंदर बायर्स का 15.5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश यूनिटेक के गुरुग्राम के सेक्टर 70 स्थित विस्टा प्रोजेक्ट मामले में दिया है। इसी मामले में यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें इस पैसे को 5 करोड़ प्रति महीने के हिसाब से अदा करने की अनुमति दें।
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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में यूनिटेक को पूरी रकम मात्र आठ हफ्ते में जमा कराने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद होगी।

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