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ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सीसीटीवी ठप: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Tue, 02 Apr 2024 08:01 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 02 Apr 2024 08:01 AM IST
सार

ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा ठप होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने बीती 21 मार्च को इसी कोर्ट में गौरव भाटिया और वकील मुस्कान गुप्ता पर हमले का स्वत: संज्ञान लिया था।

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Supreme Court issues notice to UP government on CCTV failure in Greater Noida Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सीसीटीवी कैमरों का रखरखाव न होने और कैमरों के काम नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी कोर्ट में बीते दिनों वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से मारपीट हुई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने उस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें उल्लेख था कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे फुटेज संरक्षित नहीं कर सकते।
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पीठ ने आदेश दिया कि रिपोर्ट सभी पक्षों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दी जाए।  शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य लोगों को काम न करने के लिए कैसे कहा जा सकता है।
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प्रदर्शन कोई हड़ताल नहीं है और वकील इस तरह अदालत में घुस कर किसी से यह नहीं कह सकते कि चलो निकलो यहां से। शीर्ष कोर्ट ने 21 मार्च को इसी कोर्ट में गौरव भाटिया व वकील मुस्कान गुप्ता पर हमले का स्वत: संज्ञान लिया था।
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