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हापुड़ भीड़ हिंसाः कासिम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस

Mon, 13 Aug 2018 02:42 PM IST
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Updated Mon, 13 Aug 2018 02:42 PM IST
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supreme court gives notice to yogi government in hapur lynching case
हापुड़ लिंचिंग

सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ में गोवध के संदेह में दो व्यक्तियों पर कथित रूप से उग्र भीड़ के हमले की घटना के सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

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इस हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। न्यायालय ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को इस मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
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प्रधाान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस हमले में जख्मी हुये समीउद्दीन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटस जारी किया। 
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इस याचिका में सारी घटना की विशेष जांच दल से जांच कराने और इससे संबंधित मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का अनुरोध किया गया है।

28 अगस्त को आगे विचार करने का निश्चय किया

supreme court gives notice to yogi government in hapur lynching case

पीठ ने हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह इस हमले में बच गये समीउद्दीन को सुरक्षा प्रदान करने के उसके अनुरोध पर विचार करें। न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले में 28 अगस्त को आगे विचार करने का निश्चय किया है। 

पीठ ने समीउद्दीन के वकील के इस कथन पर विचार किया कि उनके मुवक्किल और मांस के कारोबारी कासिम कुरैशी पर 18 जून को उग्र भीड़ ने इस संदेह में हमला किया कि वे गौवध में शामिल हैं जबकि पुलिस ने भीड़ के हमले की बजाये रोड रेज का मामला दर्ज किया है।

इस हमले में 45 वर्षीय कुरैशी की बाद में मृत्यु हो गयी थी। याचिका में इस घटना के मुख्य आरोपी युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है। 

याचिका में एक मिनट का एक वीडियो सामने आने का भी जिक्र किया गया है जिसमे यह बताया गया है कि यह रोड रेज का नहीं बल्कि भीड़ द्वारा पीटने का मामला था। 

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