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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत आठ जनवरी तक बढ़ाई

Thu, 14 Dec 2023 04:07 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 14 Dec 2023 04:07 PM IST
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Supreme Court extends the interim bail to AAP leader Satyendar Jain till January 8 in a money laundering case
सत्येन्द्र जैन - फोटो : ani
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत आठ जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। सत्येंद्र कुमार जैन फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को छह सप्ताह के लिए उन्हें जमानत दी थी। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ा दिया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को अगले साल 31 जनवरी तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने सहित उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो। 11 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका को धन उपलब्ध कराने के प्रति अपने ढुलमुल रवैये पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी।
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