फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   supreme court accepts apology of azam khan in bulandshahr gang rape case

बुलंदशहर गैंगरेप: SC ने मंजूर की आजम खान की माफी

Thu, 15 Dec 2016 02:36 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 15 Dec 2016 02:36 PM IST
विज्ञापन
supreme court accepts apology of azam khan in bulandshahr gang rape case
आजम खां - फोटो : amar ujala

बुलंदशहर गैंगरेप मामले में अपने ‌बयान से विवाद में आए आजम खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। 

विज्ञापन


हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में नेताओं को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं इस बारे में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।

मालूम हो कि बुलंदशहर हाईवे पर मां-बेटी गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के माफी नामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक एक नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला

supreme court accepts apology of azam khan in bulandshahr gang rape case

गौरतलब है कि अदालत ने ये भी कहा था कि बिना शर्त माफीनामा का हलफनामा किस तरह का होना चाहिए, ये भी सुनवाई हो सकती है। बता दें कि इससे पहले, एनएच 91 गैंगरेप मामले में यूपी सरकार के मंत्री आजम खान को अदालत ने नवंबर में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था।

उस वक्त अदालत ने कहा था कि आपको इस मामले में माफी दी जाए या नहीं ये हलफनामा देखकर तय किया जाएगा। अब हलफनामे के नमूने पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आजम ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी है।

हलफ़नामे में कहा गया था कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया है। इस पर एजी ने एतराज जताते हुए और उनके हलफनामे की गलतियां उजागर करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से पीड़ित को तकलीफ पहुंची है तो, बिना शर्त हलफनामे में अगर (इफ) और तब (देन) का इस्तेमाल नहीं हो सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed