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Money Laundering : सुपरटेक के चेयरमैन अरोड़ा को जमानत से इन्कार, हाईकोर्ट ने कहा याचिका में कोई दम नहीं
Sat, 09 Mar 2024 06:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 09 Mar 2024 06:49 AM IST
सार
ईडी ने जून 2023 में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ शिकायत 24 अगस्त, 2023 को दायर की गई थी। अदालत ने 26 सितंबर, 2023 को इसका संज्ञान लिया।
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- फोटो : Social Media
विस्तार
हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के अध्यक्ष राम किशोर अरोड़ा द्वारा दायर वैधानिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पांच मार्च को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है।
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सुपरटेक और समूह की कंपनियों पर 800 से अधिक घर खरीदारों से 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घर खरीदारों की शिकायतों पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत 26 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं है। ईडी ने जून 2023 में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ शिकायत 24 अगस्त, 2023 को दायर की गई थी। अदालत ने 26 सितंबर, 2023 को इसका संज्ञान लिया।
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