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सुनंदा पुष्कर केसः अदालत ने शशि थरूर को दी तीनों देशों की यात्रा की अनुमति

Sat, 22 Feb 2020 11:13 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 22 Feb 2020 11:13 AM IST
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Sunanda Pushkar Death Case rouse avenue court permit tharoor to travel 3 countries february to may
सुनंदा पुष्कर-शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तीन देशों की यात्रा की अनुमति दे दी  है। अदालत ने थरूर को फरवरी से मई के बीच यूएई, फ्रांस और नार्वे की यात्रा की इजाजत दे दी है।

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बता दें कि सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपी होने के चलते सांसद शशि थरूर को बिना अदालत की इजाजत के विदेश जाने की अनुमति नहीं है।

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क्या है मामला
गौरलतब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध परिस्थितियों में छह साल पहले 17 जनवरी, 2014 को होटल लीला के कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार के साथ ट्विटर पर उनकी लड़ाई हुई थी। 16 जनवरी को उन्होंने बेहद सकारात्मक ट्वीट किए थे, जिनसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी तरह के दबाव या तनाव में हैं और खुदकुशी कर सकती हैं। 

पोस्टमार्टम के बाद सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उस समय की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि नींद की गोलियों के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई। हालांकि रिपोर्ट से यह नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई और यह आत्महत्या थी या नहीं। वहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा की मौत जहर से हुई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे बांह, हाथ, पैर आदि पर चोट के 12 निशान थे। 

सुनंदा पुष्कर का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में 27 जून 1964 को हुआ था। उनके पिता सेना में अधिकारी थे। 1990 में उनका परिवार बोमई से जम्मू आकर बसा था क्योंकि आतंकी हमले के दौरान उनके घर को जला दिया गया था।

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