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सुुनंदा पुष्कर मौत मामलाः शशि थरूर की पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा

Thu, 07 Mar 2019 02:39 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 07 Mar 2019 02:39 PM IST
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sunanda pushkar death case court reserves order on shashi tharoor review petition next on 15 march
सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर

कांग्रेस सांसद की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर की पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में गड़बड़ियां हैं, जिन्हें एसआईटी द्वारा आरोपपत्र के साथ दायर किया गया था।

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अदालत ने अपना आदेश 15 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब मार्च को ही पता चलेगा कि एसआईटी द्वारा थरूर के खिलाफ दायर आरोपपत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए गए हैं उनसे छेड़छाड़ हुई है कि नहीं।
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थरूर के खिलाफ आरोपों पर जिरह के लिए पुलिस ने मांगा था समय
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उसके पति व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ आरोपों पर जिरह करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय कर दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
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दिल्ली पुलिस ने मामले की करीब चार साल चली जांच के बाद 14 मई, 2018 को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 21 फरवरी को दिल्ली पुलिस के आग्रह पर मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए शशि थरूर के आवेदन पर जवाब मांगा था। शशि थरूर ने तेहरान व बहरीन जाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी थी।
 
कोर्ट के समक्ष शशि थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उन्हें आरोप पत्र के साथ पेश किए गए कई दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद शशि थरूर को बतौर आरोपी पांच जून, 2018 को समन जारी किया था। इस मामले में शशि थरूर जमानत पर हैं।

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