मशहूर टीवी एंकर पर चलेगा पत्नी हत्या का केस: SC
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मशहूर टीवी प्रोड्यूसर और फ्यूगिटिव द मोस्ट वांटेड शो के एंकर शोएब इलियासी की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज दी है।
गौरतलब है कि शोएब इलियासी पर साल 2000 में अपनी पत्नी अंजू की हत्या का आरोप लगा था जिसकी सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शोएब पर उनकी पत्नी की हत्या का मामला चलेगा।
कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ शोएब ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने हत्या का मामला न चलाए जाने की अपील की थी।
शोएब की इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शोएब की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि शोएब हत्या का मामल चलेगा।
हाई कोर्ट में शोएब की सास ने की थी अपील
गौरतलब है कि इलियासी अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी है।
जस्टिस
इंदरमीत कुमार कौर ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि इलियासी पर आईपीसी की धारा 302 के
तहत उनकी पत्नी की हत्या का मामला भी जोड़ा जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह
फैसला शोएब इलियासी की पत्नी अंजू के मां की अपील पर दिया था। दरअसल अंजू
की मां रूकमा सिंह ने ट्रायल कोर्ट से मांग की थी कि शोएब पर हत्या का
मामला चलाया जाना चाहिए जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।
रूकमा
सिंह ने कहा था कि शोएब पर आईपीसी की धारा 304 के तहत सुनवाई हो रही थी। दहेज
हत्या से संबंधित इस धारा में 302 की तुलना में कम गंभीर सजा मिलती है।