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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी पक्षकार बनेंगे या नहीं, 13 मई को आएगा फैसला

Sat, 04 May 2019 05:03 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 04 May 2019 05:03 PM IST
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Subramaniam Swamy plea for Sunanda Pushkar death case, order reserves for May 13
sunanda pushkar shashi tharoor

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद को पक्षकार बनाने के लिए याचिका डाली थी। जिसका फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत  13 मई को सुनाएगी। 

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ज्ञात हो कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में 14 मई, 2018 को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने उन पर दहेज प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोप लगाया है।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शशि थरूर ने अर्जी दायर कर पांच से 20 मई के बीच अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी जिस पर कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी।  
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