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Delhi NCR News: स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए उप-समिति की जाएगी गठित
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- शिक्षा निदेशालय ने दिए स्कूल प्रमुखों को निर्देश, 15 दिनों में करना होगा गठन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी के निजी व सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर उप-समिति का गठन किया जाएगा। इसमें स्कूल सुरक्षा के न्यूनतम मानकों के रख-रखाव के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को एक परिपत्र जारी किया। निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूलों को चाहे सरकारी सहायता, गैर सहायता, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हो उन्हें परिसर में छात्रों और संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि डीओई को स्कूल परिसर के अंदर व बाहर आए दिन लड़ाई होने की सूचना मिलती थी, जिसके चलते यह कदम उठाया है। परिपत्र में स्कूलों को छात्रों के बैग की औचक जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्कूल के प्रमुख व शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी छात्र के पास कोई ऐसी वस्तु न हो, जिसका उपयोग कर किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसकी जिम्मेदारी स्कूल में तैनात सुरक्षाकर्मियों की होगी। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। आगंतुकों को कक्षा और कर्मचारी कक्ष में प्रवेश की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने को कहा है।
निदेशालय द्वारा जारी निर्देश
- 15 दिनों के भीतर स्कूल सुरक्षा समिति का गठन करना होगा।
- स्कूल सुरक्षा समिति में स्कूल प्रमुख, 4 छात्र, एसएमसी और पीटीए से चार अभिभावक, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक प्राथमिक शिक्षक और एक गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल होंगे।
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- अभिभावकों की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए और उनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समिति को हर महीने बैठक करनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी के निजी व सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर उप-समिति का गठन किया जाएगा। इसमें स्कूल सुरक्षा के न्यूनतम मानकों के रख-रखाव के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को एक परिपत्र जारी किया। निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूलों को चाहे सरकारी सहायता, गैर सहायता, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हो उन्हें परिसर में छात्रों और संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि डीओई को स्कूल परिसर के अंदर व बाहर आए दिन लड़ाई होने की सूचना मिलती थी, जिसके चलते यह कदम उठाया है। परिपत्र में स्कूलों को छात्रों के बैग की औचक जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्कूल के प्रमुख व शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी छात्र के पास कोई ऐसी वस्तु न हो, जिसका उपयोग कर किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसकी जिम्मेदारी स्कूल में तैनात सुरक्षाकर्मियों की होगी। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। आगंतुकों को कक्षा और कर्मचारी कक्ष में प्रवेश की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने को कहा है।
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निदेशालय द्वारा जारी निर्देश
- 15 दिनों के भीतर स्कूल सुरक्षा समिति का गठन करना होगा।
- स्कूल सुरक्षा समिति में स्कूल प्रमुख, 4 छात्र, एसएमसी और पीटीए से चार अभिभावक, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक प्राथमिक शिक्षक और एक गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल होंगे।
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- अभिभावकों की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए और उनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समिति को हर महीने बैठक करनी होगी।