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बाल ने कराई जेल: दुष्कर्म के दोषी को 32 दिन में 20 साल की जेल, पीड़िता के कपड़ों पर मिले इस सबूत ने खोला राज

Thu, 11 Aug 2022 10:20 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 11 Aug 2022 10:20 PM IST
सार

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि विजय नगर थाने में 22 अप्रैल 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि उसके कमरे के नीचे वाले कमरे में दिलशाद अपने रिश्तेदार के घर रहने आया था। उसने महिला के बेटे को पकड़ लिया था, जिसे छुड़ाने गई बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

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Special POCSO court in Ghaziabad convicted accused of misdeed and sentenced him to 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

गाजियाबाद में विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोपी बिहार के खगड़िया जिला निवासी दिलशाद को अदालत ने दोषी मानते हुए महज 32 दिन के अंदर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खास बात यह है कि चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पीड़िता के कपड़े पर मिले दोषी के बाल का मिलान डीएनए जांच में होने पर अदालत ने सजा सुनाई है।

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पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि विजय नगर थाने में 22 अप्रैल 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि उसके कमरे के नीचे वाले कमरे में दिलशाद अपने रिश्तेदार के घर रहने आया था। उसने महिला के बेटे को पकड़ लिया था, जिसे छुड़ाने गई बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ प्रथम स्वतंत्र कुमार सिंह ने की थी।

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उन्होंने 24 घंटे के भीतर दिलशाद को गिरफ्तार किया था। घटनास्थल से साक्ष्यों को एकत्र कर पीड़िता और अभियुक्त का डीएनए प्रोफाइल तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। इसके बाद छह जून को आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया।

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पॉक्सो कोर्ट में एक जुलाई से सुनवाई शुरू हुई। पांच अगस्त तक दस गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। आठ अगस्त को आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 11 अगस्त को फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की तरफ से दो गवाह पेश किए गए थे।

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