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Satyendra Jain: शराब घोटाला मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का आदेश- सत्येंद्र जैन से जेल में पूछताछ करे ईडी
Thu, 15 Sep 2022 03:54 PM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Thu, 15 Sep 2022 03:54 PM IST
सार
ईडी ने शराब घोटाले के संबंध में सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद हैं।
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन
- फोटो : ANI-फाइल फोटो
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विस्तार
अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से 16 सितंबर को जेल के अंदर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी। जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
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ईडी अब कथित शराब घोटाला मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपी नंबर एक का नाम दिया गया है। सिसोदिया के परिसरों पर पहले सीबीआई ने छापा मारा था।
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सीबीआई की एक विशेष जज गीतांजलि गोयल ने ईडी के आवेदन को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को जेल के अंदर जैन से पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी। ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं।
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पिछले महीने, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त और 10 शराब लाइसेंसधारियों के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति में संशोधन लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस के विस्तार सहित कई अनियमितताएं की गईं।
सीबीआई ने कहा कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ को संबंधित लोक सेवकों को निजी पार्टियों द्वारा उनके खातों की किताबों में गलत प्रविष्टि करके भेजा गया था। इसके बाद इसने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु सहित 31 स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई के केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था।