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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sourav Das moves High Court against making residential address public.

Delhi NCR News: आवासीय पता सार्वजनिक करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सौरव दास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 06:18 PM IST
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पांच के खिलाफ याचिका, वीडियो-पोस्ट हटाने और आगे प्रसार रोकने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता और कार्यकर्ता सौरव दास ने अपने आवासीय पते और निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में मीडिया कमेंटेटर समेत पांच को पक्षकार बनाया गया है। दास ने निजता के अधिकार के कथित उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग की है।
उन्होंने अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इन पक्षों को उनका आवासीय पता प्रकाशित, प्रसारित या सार्वजनिक करने से रोकने की मांग की है। साथ ही संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तथा उनकी सार्वजनिक पहुंच बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में एक्स कॉर्प और गूगल को भी संबंधित सामग्री हटाने और उसके आगे प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग है।
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दास के मुताबिक, वह 2025 की शुरुआत से ग्रेटर कैलाश-1 स्थित एक संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर किराये के कमरे में रह रहे हैं। आरोप है कि उनके साझा आवासीय परिसर में प्रवेश कर अंदरूनी हिस्से की रिकॉर्डिंग कर 5 अगस्त को इसे एक्स पर पोस्ट किया गया। दास का दावा है कि वीडियो में उनका आवासीय पता सामने आया, जिसे 21 लाख से अधिक बार देखा गया। 10 अगस्त को इसे दोबारा प्रकाशित किया गया।
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