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आधी रात रेड का मामलाः सोमनाथ भारती को वीडियो पेश करने की अनुमति
Wed, 26 Jun 2019 06:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 26 Jun 2019 06:16 AM IST
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सोमनाथ भारती
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अदालत ने मालवीय नगर में आधी रात को रेड पर हंगामे के मामले में पूर्व कानून मंत्री विधायक सोमनाथ भारती को घटना की वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश करने की अनुमति दे दी है।
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इस मामले में अफ्रीकी मूल की युवतियों की शिकायत पर जनवरी 2014 में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज 20 जुलाई को घटना का वीडियो देखेंगे। आगे की सुनवाई पर उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगी। अदालत ने शिकायतकर्ता नौ अफ्रीकी युवतियों के कोर्ट में पेश न होने पर भी पुलिस से जवाब मांगा है।
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पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने कोर्ट में अर्जी लगाकर घटना के दिन का वीडियो कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ भारती का कहना था कि यह झूठा मामला है और वीडियो से दिल्ली पुलिस की सचाई सामने आ सकती है। भारती ने कहा कि उस रात पुलिस व उनकी तरफ से वीडियोग्राफी की गई थी।
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सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना का वीडियो अपने आरोप पत्र में शामिल नहीं किया, जिससे सच्चाई सामने न आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में वीडियो को अहम साक्ष्य माना है। ऐसे में वीडियो को शामिल न किए जाने से उनका हित प्रभावित हो रहा है। अब वीडियो से सच्चाई सामने आएगी।
आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ खिड़की एक्स्टेंशन मामले में केस दर्ज किया गया था। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने समर्थकों के साथ खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा मूल के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की थी। सोमनाथ भारती और अन्य लोगों पर महिलाओं ने छेड़खानी और बदसलूकी के भी आरोप लगाए थे।