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ताहिर हुसैन के खिलाफ कोर्ट में लगे हाय-हाय और जय श्रीराम के नारे, अदालत ने एसआईटी से मांगा जवाब

Wed, 04 Mar 2020 10:11 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 04 Mar 2020 10:11 PM IST
सार

-अदालत ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर एसआईटी से मांगा जवाब
-उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप लगने के बाद से ताहिर हुसैन भूमिगत हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है

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Slogans of Hay-Hay and Jai Shriram in court against Tahir Hussain
ताहिर हुसैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए आईबी कर्मी की हत्या मामले में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने बुधवार को एसआईटी से जवाब मांगा। याचिका पर बृहस्पतिवार को अदालत सुनवाई करेगी। कोर्ट रूम से जब ताहिर हुसैन का वकील बाहर निकला तो वहां उनके खिलाफ कुछ वकीलों ने नारेबाजी की। इस दौरान मुकेश कालिया हाय-हाय और जय श्रीराम के नारे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि किसी का भी अदालत में बचाव करना कोई अपराध नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं। 

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कड़कड़डूमा जिला अदालत के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन के समक्ष ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने कहा कि इस मामले में ताहिर को खुद पुलिस ने 24 फरवरी को बचाया था। ऐसे में वो आरोपी कैसे हो सकते हैं। हालांकि हम पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का विरोध नहीं कर रहे हैं। पुलिस अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इस पर कोर्ट ने एसआईटी से जवाब मांगा और ताहिर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय कर दी।
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उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप लगने के बाद से ताहिर हुसैन भूमिगत हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ताहिर हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हिंसा में शामिल होने का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था।
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उल्लेखनीय है कि हिंसा के दौरान मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा के पिता के बयान पर पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसके शरीर पर चार सौ बार धारदार हथियार से वार किये गए थे। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), धारा 365 (अपहरण), धारा 201 (सबूत मिटाने) व अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। हिंसा के बाद ताहिर हुसैन के घर से हिंसा में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक सामान बड़ी मात्रा में मिला था। इसके बाद से ही फरार ताहिर हुसैन की पुलिस लगातार तलाश कर रही है।

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