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सुनंदा पुष्कर सुसाइड केस: शशि थरूर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
ब्यूरो,अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 03 Jul 2018 11:02 PM IST
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sunanda pushkar shashi tharoor
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अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। थरूर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अदालत ने थरूर को बतौर आरोपी समन जारी करते हुए सात जुलाई को पेश होने का निर्देश पांच जून को दिया था। दिल्ली पुलिस ने करीब चार साल की जांच के बाद 14 मई को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि हालांकि पुलिस ने इस मामले में थरूर को बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट दाखिल की थी। ऐसे हालात में कोर्ट में पेश होने के बाद जमानत मिलना लाजमी है। फिर भी थरूर को गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए।
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दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अदालत ने थरूर को बतौर आरोपी समन जारी करते हुए सात जुलाई को पेश होने का निर्देश पांच जून को दिया था। दिल्ली पुलिस ने करीब चार साल की जांच के बाद 14 मई को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि हालांकि पुलिस ने इस मामले में थरूर को बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट दाखिल की थी। ऐसे हालात में कोर्ट में पेश होने के बाद जमानत मिलना लाजमी है। फिर भी थरूर को गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए।
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सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर
बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थीं। पुलिस ने केस की एफआईआर इसके एक साल बाद जनवरी 2015 में दर्ज की थी लेकिन थरूर को गिरफ्तार नहीं किया था।
अदालत ने थरूर को समन जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए मजबूर करने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रथम दृष्टया इस मामले में आगे सुनवाई करने और शशि थरूर को बतौर आरोपी समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
अदालत ने थरूर को समन जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए मजबूर करने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रथम दृष्टया इस मामले में आगे सुनवाई करने और शशि थरूर को बतौर आरोपी समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।