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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sewerage line work begins in Kalvadi despite court stay; villagers raise questions.

Delhi NCR News: कोर्ट स्टे के बावजूद कलवाड़ी में सीवरेज लाइन का कार्य शुरू, ग्रामीणों ने उठाए सवाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 12:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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तावड़ू। ग्राम पंचायत कलवाड़ी में न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन (स्टे) आदेश के बावजूद सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य दोबारा शुरू किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विवादित स्थल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो अदालत के आदेशों की अवहेलना है।
कलवाड़ी निवासी कैप्टन यशपाल, सूबेदार बाबूलाल, पूर्व पंच अनिल कुमार, पूर्व पंच जितेंद्र, वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष यादव और समाजसेवी बुधराम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 30 मई 2026 को न्यायालय ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों के अनुसार अदालत ने पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर 15 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद मौके पर मशीनें और मजदूर लगाकर सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो क्षेत्र में विवाद और बढ़ सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने तथा न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी गंभीर विषय है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में कलवाड़ी के ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
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उल्लेखनीय है कि अदालत में दायर याचिका के बाद 30 मई को ग्राम पंचायत कलवाड़ी में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 जुलाई से पहले पंचायत क्षेत्र में कोई भी विकास या निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा।
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इस संबंध में कलवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र उर्फ लाला से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। वहीं एसडीएम तावड़ू जितेंद्र गर्ग ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। यदि न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराया गया है तो इसकी जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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