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दिल्ली सरकार की नई स्कीम: पुराने वाहन को कराएं स्क्रैप, नया खरीदने पर मिलेगी छूट; जानें लाभ पाने का पूरा तरीका

Sat, 09 Nov 2024 06:41 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 09 Nov 2024 06:41 PM IST
सार

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में बढ़ते वायु प्रदूषण के रोकथाम को लेकर कदम उठाया जा रहा है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के साथ ही उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। 

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दिल्ली सरकार लाई पुरानी गाड़ी वालों के लिए बेहतरीन स्कीम - फोटो : adobe stock

विस्तार

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करवाने पर वाहन कर में छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब लोगों को नए कामर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण के दौरान पुराने स्क्रैप किए वाहन के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जमा करने पर कर में छूट दी जाएगी।

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इसमें नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 20 फीसदी और डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 फीसदी होगी। साथ ही, ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी चालित वाहनों को वाहन कर में 15 फीसदी और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छूट स्क्रैप मूल्य के 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में बढ़ते वायु प्रदूषण के रोकथाम को लेकर कदम उठाया जा रहा है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के साथ ही उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। वायु प्रदूषण को लेकर होने वाली बैठकों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अधिक जोर रहता है। बीते दिनों 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के पांच लाख और वाहनों के पंजीकरण को रद्द किया गया था। इससे पहले 2021 में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, उस समय इनकी कुल संख्या 54 लाख थी। अब दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख वाहन ही चलने लायक हैं।

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अधिकारियों ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर तीन विकल्प हैं। ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। या फिर इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवाया जा सकता है। इसके साथ ही इन वाहनों को स्क्रैप कराएं।

हाल ही में परिवहन विभाग ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इसमें उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों को अपने वाहन को स्क्रैप कराने, जब्त वाहन के लिए एनओसी लेने या फिर दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी लेने आदि को लेकर सुविधा दी है। वाहन मालिक पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

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