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Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आबकारी नीति मामले में खारिज की पुनर्विचार याचिका

Thu, 14 Dec 2023 09:11 PM IST
विजय पुंडीर पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 14 Dec 2023 09:11 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

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SC rejects review petition of Manish Sisodia against top court order denying him bail in excise policy case
मनीष सिसोदिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने आबकारी शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्तूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने बुधवार को समीक्षा याचिकाएं खारिज कीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं और उनके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में, 30 अक्तूबर, 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। साथ ही पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर मौखिक सुनवाई के लिए सिसोदिया के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्तूबर को सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ने 338 करोड़ रुपये का लेनदेन साबित किया है। यह भी कहा था कि अगर छह महीने में निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता तो जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर भूमिका के आरोप में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
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26 फरवरी को गिरफ्तारी, कैबिनेट से इस्तीफा
बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।

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