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सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझाव, कैसे बेचे जाएं आम्रपाली की 2600 अनसोल्ड प्रॉपर्टी

Wed, 11 Sep 2019 08:18 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 11 Sep 2019 08:18 PM IST
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SC directed NBCC over Amrapali real estate case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की करीब 2600 अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एनबीसीसी और घर खरीदारों को सुझाव देने के लिए कहा है। एनबीसीसी को इस बारे में स्कीम पेश करने के लिए भी कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने बैंक में एक खाता खोलने के लिए कहा है जहां घर खरीदार बकाया राशि जमा कर सके। 

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जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को बैंक लोन के जरिए घर खरीदने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके लंबित लोन को कैसे जारी किया जा सकता है जिससे कि घर खरीदार बकाए रकम का भुगतान कर सके। वास्तव में सुनवाई के दौरान पीठ को जानकारी दी गई कि बैंक फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। 
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पीठ ने सरकार से पूछा है कि घर की रजिस्ट्री के वक्त घर खरीदारों से जीएसटी व सेवा कर की क्या प्रक्रिया होगी। सरकार को इस बारे में सलाह देने के लिए कहा गया है। 
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पीठ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित यूको बैंक में एक खाता खोलने के लिए कहा है जहां घर खरीदार बकाया रकम जमा करेंगे। बैंक को वेबसाइट के जरिए यह जानकारी देने के लिए कहा है कहां और किस तरीके से पैसे जमा कराने हैं। कोर्ट रिसीवर वरिष्ठ वकील वेंकट रमणी ने बताया कि घर खरीदार बैंक में बकाया रकम कैसे जमा करेंगे, इसके लिए एक फॉरमेट तैयार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फोरेसिंक ऑडिटर्स से कहा कि वह उन खरीदारों की लिस्ट कोर्ट रिसीवर को साझा करें जिसमें इस बात का जिक्र है कि किसके पास कितना बकाया है। 

इसकेअलावा सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर केराजस्व अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आम्रपाली ने जमीन खरीदने के लिए कितने पैसे जमा कराए थे। 

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