सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता को बड़ी राहत देने वाली एक खबर आई है जिसमें अब जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार अब 31 मार्च के बाद भी आप आधार कार्ड लिंकिंग करा सकते हैं।
अब 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की डेडलाइन को लेकर चल रहे कोर्ट केस की सुनवाई में मंगलवार को कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
The five-judge Constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India Dipak Misra, said the government cannot insist for mandatory #Aadhaar
— ANI (@ANI) March 13, 2018
यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि सरकार ने यह तय किया था सभी सरकारी सेवाओं और अन्य जरूरी चीजों को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा लेना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिसने भी आधार कार्ड से सेवाओं को लिंक नहीं कराया है उसे राहत मिलेगी।
बता दें कि जो चीजें आधार कार्ड से लिंक करानी हैं उनमें- पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाएं शामिल हैं।