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अब 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Wed, 14 Mar 2018 10:50 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 14 Mar 2018 10:50 AM IST
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sc court indefinitely extends limit of linking essential services to aadhaar card
aadhaar card

सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता को बड़ी राहत देने वाली एक खबर आई है जिसमें अब जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार अब 31 मार्च के बाद भी आप आधार कार्ड लिंकिंग करा सकते हैं।

 

sc court indefinitely extends limit of linking essential services to aadhaar card
aadhaar

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की डेडलाइन को लेकर चल रहे कोर्ट केस की सुनवाई में मंगलवार को कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।




 

 

sc court indefinitely extends limit of linking essential services to aadhaar card
प्रतीकात्मक तस्वीर

यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

 

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Aadhaar

बता दें कि सरकार ने यह तय किया था सभी सरकारी सेवाओं और अन्य जरूरी चीजों को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा लेना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिसने भी आधार कार्ड से सेवाओं को लिंक नहीं कराया है उसे राहत मिलेगी।

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aadhaar card

बता दें कि जो चीजें आधार कार्ड से लिंक करानी हैं उनमें- पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाएं शामिल हैं।

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