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Delhi: कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का दिया अतिरिक्त समय, 28 नवंबर को अगली सुनवाई

Tue, 26 Nov 2024 06:44 PM IST
श्याम जी. एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 26 Nov 2024 06:44 PM IST
सार

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का अतिरिक्त समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। 
 

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Rouse Avenue Court gives extra time to ED to file reply on Kejriwal petition
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई तय की है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें उनके खिलाफ ई़डी के मामले में मंजूरी आदेश की प्रति नहीं मिली है। 

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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया और मामले को निर्धारित तिथि पर विस्तृत सुनवाई के लिए तय किया। 23 नवंबर को अदालत ने केजरीवाल के अनुरोध के जवाब में ईडी को नोटिस जारी किया। 
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अपनी याचिका में केजरीवाल ने बताया कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोप पत्र दायर करते समय आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील मुदित जैन ने कहा कि आरोप पत्र के साथ दिए गए दस्तावेजों (जिन पर भरोसा किया गया और जिन्हें जारी नहीं किया गया) में आवश्यक मंजूरी की कोई प्रति शामिल नहीं थी। 

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