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रोहित शेखर हत्याकांड: आरोपी अपूर्वा शुक्ला को कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

Thu, 25 Jul 2019 07:27 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 25 Jul 2019 07:27 PM IST
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Rohit shekhar murder case accused Apoorva shukla Verdict on bail
फाइल फोटो
यूपी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्यारोपी उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अपूर्वा ने जमानत याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की धारा में 18 जुलाई को 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट इस पर संज्ञान ले चुकी है। रोहित शेखर की 15 अप्रैल 2019 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। 
Rohit shekhar murder case accused Apoorva shukla Verdict on bail
अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है। साकेत जिला अदालत के सीएमएम दीपक सेहरावत ने अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका पुलिस की दलीलों से सहमति जताते हुए खारिज कर दी। अपूर्वा की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। 
Rohit shekhar murder case accused Apoorva shukla Verdict on bail
कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने जमानत पर जिरह करते हुए यह भी कहा कि अपूर्वा पेशे से वकील है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। 
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Rohit shekhar murder case accused Apoorva shukla Verdict on bail
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपूर्वा शुक्ला पर पति की हत्या का गंभीर आरोप है और अभी तक इस मामले में आरोप भी तय नहीं हुए हैं। वह एक प्रभावशाली महिला है और यदि अभी उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इससे आगे चलकर केस की सुनवाई प्रभावित होगी। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 
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ये है पुलिस का आरोप

Rohit shekhar murder case accused Apoorva shukla Verdict on bail
पुलिस का आरोप है कि रोहित तिवारी 15 अप्रैल को अपनी मां, भाभी व नौकरों के साथ हल्द्वानी से वोट डालकर कार में आ रहा था। इस दौरान वह अपनी भाभी के साथ शराब पी रहा था। अपूर्वा ने मोबाइल पर वीडियो कॉल की तो उसमें रोहित अपनी भाभी के साथ एक ही गिलास से शराब पीता हुआ दिखाई दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि उस रात इस बात को लेकर अपूर्वा व रोहित के बीच कलह हुई थी। रात करीब 12:45 बजे अपूर्वा ने तकिया से मुंह दबाकर रोहित की हत्या कर दी। उसकी हत्या की जांच के लिए एम्स में मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में हत्या का कारण सांस घुटना बताया गया था। केस की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है।
 
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