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किराए पर मकान देते हैं तो सावधान, इस एक गलती से भरना पड़ सकता है जुर्माना

Sun, 23 Sep 2018 11:42 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Sun, 23 Sep 2018 11:42 PM IST
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Registry Department will campaign stamp duty in 30 september
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सौ रुपये के स्टांप पेपर पर एक साल से कम या अधिक समय के लिए किसी बिल्डिंग को किराये पर लेने वालों के खिलाफ 30 सितंबर के बाद मुहिम चलाई जाने की तैयारी है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर किराये पर कम से कम दो फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

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एआईजी स्टांप अखिलेश दूबे ने बताया कि निबंधन विभाग ने किरायेनामे में हो रहे स्टांप शुल्क की चोरी पर लगाम लगाने का कार्य शुरू किया गया है। लंबे समय से लोग 100 रुपये के स्टांप पर किरायानामा को तैयार कर लेते हैं, जबकि स्टांप एक्ट की अनुसूचित 1 ख के अनुछेद 35 के अनुसार मकान, फ्लैट, दुकान आदि को एक साल से अधिक अवधि के लिए किराये पर बिल्डिंग लेने पर दो फीसदी स्टांप शुल्क जमा कर रजिस्ट्री करानी अनिवार्य है।

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एक साल से कम के किरायेनामे पर भी 2 प्रतिशत से स्टांप शुल्क लगेगा, रजिस्ट्री हो या न हो। अभी 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद पेनल्टी लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कार्यालय में किरायेनामे के रजिस्ट्री के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालय में एक स्टाफ  की ड्यूटी किरायेनामा के काम में लगाई गई है। नोएडा कार्यालय में विजेंद्र सिंह और ग्रेटर नोएडा में सतीश गुप्ता तैनात किए गए हैं।

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