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दिल्ली में पांच लाख वाहन चलन से बाहर: बीते 4 साल में हुई कार्रवाई, अब तक 59 लाख से अधिक वाहनों के पंजीकरण रद्द

Mon, 07 Oct 2024 08:30 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 07 Oct 2024 08:30 PM IST
सार

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है, इनमें से अधिकतर लोगों ने दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लिया है या फिर उन्हें स्क्रैप करा दिया है।

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Registration of five lakh overdue vehicles in Delhi canceled
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

राजधानी में मियाद पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। वर्ष 2021 से अब तक करीब पांच लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इन वाहनों में डीजल से चलने 10 साल और पेट्रोल से चलने वाले 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे वाहनों की उम्र पूरी हो रही है उस हिसाब से उनका पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। 

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अधिकारियों के अनुसार, हाल में पंजीकरण रद्द किए गए पांच लाख वाहनों को मिलाकर अब दिल्ली में रद्द पंजीकरण वाहनों की संख्या 59 लाख से अधिक हो गई है। ऐसे वाहन अब दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। इससे पहले साल 2021 में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, उस समय 54 लाख वाहनों का एक साथ पंजीकरण रद्द किया गया था।

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परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है, इनमें से अधिकतर लोगों ने दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लिया है या फिर उन्हें स्क्रैप करा दिया है। अब कम ही वाहन दिल्ली में बचे हो सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर चलते हुए पाए जाने परिवहन विभाग की टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जब्त किया जा रहा है। मौजूदा समय में राजधानी की सड़कों पर 82 लाख वाहन पंजीकृत हैं तो सड़कों पर चल सकते हैं।

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उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पास हैं दो विकल्प...
जो वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। और उनका पंजीकरण रद्द हो चुका है। ऐसे वाहनों के पास दो विकल्प हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहला विकल्प यह है कि वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवाया जाए। ऐसे वाहन को दिल्ली की सकड़ों चलाया जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प वाहन को स्क्रैप करा दिया जाए। इस सुविधा पर वाहन मालिक नया वाहन खरीदने पर छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तीसरे विकल्प के तौर पर जिन वाहनों की उम्र पूरी होने वाली हो उससे पहले वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर अपने वाहन को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। हालांकि वह वाहन को दिल्ली में नहीं ला सकते हैं।

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