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रेंट एग्रीमेंट नहीं कराया रजिस्टर तो होगी कानूनी कार्रवाई, 30 सितंबर है आखिरी तारीख
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Updated Tue, 04 Sep 2018 01:50 PM IST
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अगर आप नोएडा में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं और आपने अब तक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप पर अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह बात सोमवार को गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने कही है।
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अधिरकारियों के मुताबिक जिन लोगों ने किसी तरह की संपत्ति ली है चाहे वो रिहायशी हो या व्यापारिक उन्हें रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसकी जिम्मेदारी किराएदार की है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किराएदारों को एक महीने का समय दिया है कि वो अपना रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प ड्यूटी विभाग से रजिस्टर करा लें।
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जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा, 'हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून के तहत हर वो शख्स जो किराए की प्रॉपर्टी पर काम करता है या उसमें रहता है वो स्टाम्प ड्यूटी विभाग से रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा ले। जो ऐसा नहीं करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने जवाबदेह अधिकारी इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए कहा है।'
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इन लोगों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन
बीएन सिंह
- फोटो : ANI
अतिरिक्त जिलाधिकारी केशव कुमार ने कहा कि, 'बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में अपना बिजनेस चलाते हैं या रहते हैं और पैसे बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं कराते। हमें इससे हर साल 2% रेवेन्यू मिलता है। डीएम ने एक महीने का समय सभी किराएदारों को अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के लिए दिया है। अगर सही तरीके से नियमों का पालन किया जाए तो विभाग की आमदनी में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है।'
केशव ने ये भी बताया कि विभाग इस बारे में रेडियो विज्ञापन के जरिए और आरडब्ल्यूए के संपर्क में रहकर इस बारे में जागरुकता फैला रहा है। जो भी इस कानून का उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या एडीएम कोर्ट में मामला जा सकता है।
हालांकि यहां ये बात जानना जरूरी है कि वो लोग जिनका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने या उससे कम का है उन्हें रजिस्ट्री करानी जरूरी नहीं है। हालांकि इस एग्रीमेंट में किराए के 2 प्रतिशत राशि के बराबर का स्टाम्प लगा होना चाहिए ताकि आपका एग्रीमेंट वैध बन सके।
केशव ने ये भी बताया कि विभाग इस बारे में रेडियो विज्ञापन के जरिए और आरडब्ल्यूए के संपर्क में रहकर इस बारे में जागरुकता फैला रहा है। जो भी इस कानून का उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या एडीएम कोर्ट में मामला जा सकता है।
हालांकि यहां ये बात जानना जरूरी है कि वो लोग जिनका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने या उससे कम का है उन्हें रजिस्ट्री करानी जरूरी नहीं है। हालांकि इस एग्रीमेंट में किराए के 2 प्रतिशत राशि के बराबर का स्टाम्प लगा होना चाहिए ताकि आपका एग्रीमेंट वैध बन सके।