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सवारी को किया ले जाने से इंकार तो छिनेगा परमिट
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Mon, 08 Dec 2014 12:05 AM IST
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परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार एनसीआर आटो चलने से इंकार नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर उनका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। एनसीआर आटो पर हेल्पलाइन के अलावा आरटीओ का नंबर भी लिखा होगा। किसी भी परेशानी या विवाद के दौरान यात्री उन नंबरों पर कॉल करके शिकायत कर सकेंगे।
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परिवहन विभाग एनसीआर आटो को आइडियल सर्विस के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। आटो के संचालन केंद्र पर खड़े होने की हालत में यात्री इसमें बैठकर सफर कर सकेंगे।
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आटो चालक न तो किसी भी जगह चलने से इंकार कर सकेगा और न ही यात्रियों से किराए आदि के नाम पर उलझ सकेगा। यदि चालक मना करता है तो यात्री हेल्पलाइन नंबर या आरटीओ के नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
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शिकायत करने के बाद अधिकारी तत्काल मौके पर दूसरा आटो भेजेंगे और उक्त आटो चालक पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रा पूरी होते ही मीटर यात्री सीट की ओर प्रिंट निकालकर देगा। इसके आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।
आरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि एनसीआर आटो की सवारी करने में यात्री बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। उनको किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। आटो चालक किसी यात्री से संबंधित रूट पर चलने से इंकार नहीं कर सकेंगे।