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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Refusal to take legal action over failure to issue a complaint receipt; Station In-charge directed to issue the receipt.

Delhi NCR News: शिकायत रसीद न देने पर कानूनी कार्रवाई से इन्कार, थाना प्रभारी को रसीद देने के निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 07:41 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित अवैध बल प्रयोग के संबंध में कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की रसीद नहीं दी गई। अदालत ने हालांकि थाना प्रभारी को शाम पांच बजे तक शिकायत रसीद देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अदालत में अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने बताया कि आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने 22 जुलाई को पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा, अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा सहित दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के कई कर्मियों के खिलाफ संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हुए शिकायत दी थी, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद थाने के एसएचओ और ड्यूटी ऑफिसर ने शिकायत की रसीद नहीं दी, जो कानून के खिलाफ है। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि 22 जुलाई को कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी तकनीकी खराबी थी। रसीद के साथ डीडी नंबर आजदिन भर में याचिकाकर्ता को दे दिया जाएगा। पुलिस के इस रुख को देखते हुए अदालत ने याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता के वकील ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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