{"_id":"0a3f57a05c7f5bbd88d96583dcf42ba4","slug":"rape-with-minor-girl-in-haridwar-after-kidnap-hindi-news-bm","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपहरण के बाद हरिद्वार ले जाकर किया दुष्कर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अपहरण के बाद हरिद्वार ले जाकर किया दुष्कर्म
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
Updated Fri, 12 Sep 2014 08:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्रेटर नोएडा में नाबालिग का अपहरण और रेप करने के दोषी को न्यायालय ने सात साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के दो आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने पर बरी कर दिया है।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र में 4 फरवरी 2012 को नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता उसे हरिद्वार ले गए। उससे दुष्कर्म के बाद उसे ग्रेटर नोएडा छोड़ दिया गया।
विज्ञापन
पढ़ें-पड़ोसी युवक ने नौ साल के बच्चे संग किया कुकर्म
विज्ञापन
पुलिस ने 10 फरवरी 2012 को आरोपी शहजाद पुत्र हनीफ निवासी पक्कीगढ़ निवासी शामली, परवेज पुत्र मुस्तकीम और आरिफ खान पुत्र खलील को ग्रेनो से गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में हुई।
सुनवाई के दौरान परवेज और आरिफ के विरोध में साक्ष्य नहीं पेश किए गए। बृहस्पतिवार 11 सितंबर को न्यायालय ने परवेज और आरिफ निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
वहीं शहजाद को अपहरण करने और रेप के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतनी होगी।