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CG News: राकेश मोहन पांडेय हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के स्थाई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की सिफारिश

Wed, 24 Apr 2024 04:29 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 24 Apr 2024 04:29 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के नाम की सिफारिश की है।

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Rakesh Mohan Pandey can be permanent judge of Chhattisgarh Supreme Court collegium recommends
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के नाम की सिफारिश की है। देश की सबसे बड़ी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्तावों के अनुसार, कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत और राधाकिशन अग्रवाल के नामों की भी सिफारिश की। 

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वहीं प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं, जिन्होंने सिफारिश की है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल को एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

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दरअसल 22 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पांडे को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने और न्यायमूर्ति राजपूत और न्यायमूर्ति अग्रवाल के वर्तमान कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी।

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कॉलेजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों के फैसलों का आंकलन किया। कॉलेजियम ने उपरोक्त नामों की योग्यता और उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कॉलेजियम ने फैसला किया है कि न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे, अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार नए कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

 

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