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राजेंद्र कुमार की जमानत पर फैसला टला, याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई

Mon, 25 Jul 2016 08:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 25 Jul 2016 08:41 PM IST
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Rajendra Kumar's decision turned on bail, plea hearing Wednesday
राजेंद्र कुमार और अन्य आरोपी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली सरकार में पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फंसी कंपनी एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (ईएसपीएल) के मालिकों में से एक दिनेश कुमार गुप्ता ने जमानत याचिका दायर की है। 

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अदालत ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। राजेंद्र कुमार की जमानत पर भी फैसला आज मंगलवार तक स्थगित कर दिया है। 
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पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने दिनेश कुमार गुप्ता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाना था लेकिन, कोर्ट ने इसे एक दिन के लिये टाल दिया। 
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सीबीआई ने इस मामले में राजेंद्र कुमार और दिनेश कुमार गुप्ता के अलावा तरुण शर्मा, अशोक कुमार, संदीप कुमार को चार जुलाई को गिरफ्तार किया था। 

राजेंद्र कुमार पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये साजिश का आरोप

Rajendra Kumar's decision turned on bail, plea hearing Wednesday
rajendra kumar

एजेंसी ने इसके बाद नौ जुलाई को इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) के मौजूदा निदेशक आरएस कौशिश व पूर्व निदेशक जीके नंदा को भी गिरफ्तार कर लिया था। 

एजेंसी के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार पांच आरोपी निजी कंपनी इएसपीएल को ठेके देने में फायदा पहुंचा रहे थे। ईएसपीएल का गठन राजेंद्र कुमार ने करवाया था ताकि उसे 50 करोड़ रुपये के सरकारी ठेके दिए जा सकें। 

सीबीआई ने इस मामले में 14 दिसंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी का आरोप था कि पिछले कई सालों में ईएसपीएल को दिल्ली सरकार के ठेके देने में राजेंद्र कुमार ने उसका पक्ष लिया और अपने पद का दुरुपयोग किया। 

एजेंसी का आरोप है कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये साजिश रची और 2007 से 2015 के बीच दिल्ली सरकार के ठेके देने में सरकारी खजाने को 12 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। निजी कंपनी को ठेका देने में सरकारी अधिकारियों ने तीन करोड़ रुपयों का गलत लाभ उठाया।

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