दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की संभावना, प्रदूषण से राहत की उम्मीद, बढ़ सकती ठंड
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बीते कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासियों को आज से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान हवा की गति कम रहेगी, इससे प्रदूषण में भी कमी दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार 26, 27 व 28 नवंबर को बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं, सोमवार को नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 236 और ग्रेटर नोएडा का 234 रिकॉर्ड किया गया। आगामी तीन दिनों में बारिश की वजह से प्रदूषण में और भी कमी आने की संभावना है।
उधर, नोएडा में प्रदूषण फैलाने वालों पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गत सप्ताह नोएडा में दिल्ली के चांदनी महल निवासी जय किशन के बेटे रोहित की शादी थी।
कार्यक्रम का आयोजन होशियारपुर स्थित एफएम गार्डन मैरिज हॉल में किया गया था। बरात चढ़त के दौरान दूल्हा पक्ष ने आतिशबाजी की थी। इसकी सूचना पर संबंधित कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। जांच में शिकायत को सही पाया गया। मामले में दूल्हा रोहित, उसके पिता जय किशन के साथ मैरिज हॉल संचालक उमेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले भी तीन एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। 15 नवंबर को सेक्टर-49 स्थित मैरिज हॉल के बाहर बरात चढ़त के समय आतिशबाजी करने पर दूल्हे समेत 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 20 नवंबर को फेज-2 में दूल्हे समेत तीन पर आतिशबाजी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। 22 नवंबर को भी सेक्टर-34 में आयोजित एक शादी समारोह में आतिशबाजी की गई। यहां भी पिता व दूल्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
5 लाख तक का देना पड़ सकता है जुर्माना
सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि आतिशबाजी करने पर तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इसके बाद कोर्ट आतिशबाजी करने वालों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है या 1 वर्ष कैद की सजा सुना सकता है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है।
प्रदूषण विभाग ने लगाया 1.70 लाख का जुर्माना
प्रदूषण विभाग ने सोमवार को 4 साइटों पर 1.70 लाख का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-140 स्थित 3 साइटों पर 1.20 लाख और सेक्टर-83 स्थित प्लॉट नंबर बी-46 पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी जगहों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था।